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राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महेश जोशी को जमानत दे दी है। इसी प्रकरण के मुख्य आरोपी मुकेश पाठक को भी शीर्ष अदालत से जमानत मिल गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे पहले 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह सांधू और श्रेयस उदय ललित ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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