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हाईकोर्ट ने संबंधित ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाई, याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विधि अनुसार निर्णय लेने के निर्देश, ट्रांसफर नीति को लेकर हाईकोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव, मनमाने और राजनीतिक तरीके से तबादले नहीं करने पर जोर, ट्रांसफर नीति बनाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस सहित विशेषज्ञों की राय लेने का सुझाव

सुनीता सहित अन्य की याचिकाओं पर हुई सुनवाई, मामले में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी, गिरिराज आमिर, कपिल सहित अन्य ने पैरवी की, बताया जा रहा है कि 400 से अधिक याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, ट्रांसफर मामलों में अब तक का महत्वपूर्ण माना जा रहा है फैसला.

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