चुनाव लड़ने महत्वपूर्ण जानकारी
प्रत्याशी की आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
मतदाता सूची में नाम: उम्मीदवार का नाम संबंधित नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्र की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसका नाम उस निकाय की वोटर लिस्ट में हो।
शैक्षणिक योग्यता: चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अनपढ़ भी योग्य) अनिवार्य नहीं है।
संतान संबंधी नियम: पूर्व में लागू 2 से अधिक संतान होने पर अयोग्यता के नियम को हटा दिया गया है।
आरक्षण पात्रता: यदि वार्ड किसी विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला) के लिए आरक्षित है, तो उम्मीदवार का उस वर्ग या महिला होना अनिवार्य है।
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)नामांकन पत्र (Nomination Form) दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ये दस्तावेज देने होते हैं:पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी (EPIC) या पैन कार्ड।
- मूल निवास प्रमाण पत्र: संबंधित क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि उम्मीदवार आरक्षित सीट (SC/ST/OBC) से चुनाव लड़ रहा है।
- शपथ पत्र (Affidavit): इसमें उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारियों (कर्ज), शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो) की घोषणा करनी होती है।
- नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate): नगरपालिका का कोई टैक्स या बकाया (जैसे बिजली, पानी, या गृह कर) लंबित न होने का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता: चुनाव खर्च के लिए एक नया और अलग बैंक खाता खोलना आवश्यक है।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- प्रस्तावक
*(Proposers) निर्दलीय उम्मीदवार के लिए: यदि आप निर्दलीय (Independent) चुनाव लड़ रहे हैं, तो नामांकन के लिए उसी वार्ड के 5 प्रस्तावक (जो वहां के पंजीकृत मतदाता हों) आवश्यक हैं।
पार्टी उम्मीदवार के लिए: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए 1 प्रस्तावक अनिवार्य होता है।(नोट: यदि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो पार्टी के आंतरिक नियम के अनुसार संगठन के पोर्टल पर 20 प्रस्तावकों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया है)।
- चुनाव खर्च की सीमा (Expenditure Limit)राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नए नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा तय है
- मुख्य अयोग्यताएं (Disqualifications)यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित श्रेणी में आता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता:वह केंद्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण/नगरपालिका में लाभ के पद (सरकारी नौकरी) पर कार्यरत हो।
- न्यायालय द्वारा दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो।किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा काट चुका हो।