
आई है। आम जनता चोचरा बनाम अडाणी रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मामले में माननीय न्यायालय (एसीजेएम-2) ने स्थगन आदेश जारी किया है। न्यायालय ने कंपनी को ओरण भूमि पर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही प्रशासन को भी ओरण भूमि पर नजर रखने और उसकी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को ओरण भूमि के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ओरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है।