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जयपुर। प्रदेश के शहरी निकायों में गृहकर और नगरीय विकास कर (UD Tax) के बकायादारों को बड़ी राहत दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने वन टाइम छूट का आदेश जारी करते हुए बकाया कर जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में बड़ी छूट देने का फैसला किया है।

आदेश के अनुसार, संपूर्ण बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही गृहकर पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी भी पूरी तरह माफ की जाएगी। यह राहत आवासीय, व्यावसायिक, भूखंड और भवनों के बकाया गृहकर पर लागू होगी।

वहीं, UD Tax के बकायादारों को भी राहत दी गई है। वर्ष 2025-26 तक का बकाया UD Tax एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

यह विशेष छूट अभियान प्रदेश के सभी शहरी निकायों में लागू होगा। अभियान 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। यानी बकायादारों के पास इस विशेष राहत का लाभ लेने के लिए केवल 10 दिन का मौका है।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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