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इसलिए एसआईआर (SIR) कि लिस्ट में नाम आना ज़रूरी थाकलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी बेंच ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की पुष्टि के बिना पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाने के बाद एक व्यक्ति को तत्काल पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया।

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